जयपुर: जयपुर शहर में अब 15 साल पुराने व्यावसायिक डीजल वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) प्रथम ने ऐसे सभी पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, मार्च 2010 से पहले पंजीकृत लगभग 20 हजार व्यावसायिक डीजल वाहनों की आरसी रद्द की जाएगी। इनमें लगभग 14 हजार माल वाहक वाहन (ट्रक, मिनी ट्रक) और लगभग 6 हजार यात्री वाहन (बस, मिनी बस) शामिल हैं।
यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। एनजीटी के अनुसार, 'नॉन अटैनमेंट सिटी' यानी अत्यधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। जयपुर सहित राजस्थान के पांच शहर इस श्रेणी में आते हैं, जबकि पूरे देश में ऐसे कुल 131 शहर हैं।
जिन वाहनों ने अभी 15 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, वे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर किसी अन्य शहर में स्थानांतरित होकर संचालित हो सकते हैं। हालांकि, 15 साल पूरे कर चुके वाहनों का पंजीकरण सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और वाहन को जब्त करने का भी प्रावधान है। फ्लाइंग स्क्वॉड को भी इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्णय से एक तरफ जहां शहर में प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नए व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। पुराने वाहनों के बंद होने से नए और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।
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