जयपुर, 11 अप्रैल: राजस्थान परिवहन विभाग पुराने वाहनों के वीआईपी नंबरों को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। विभाग अब 40 साल पुराने वाहनों के 3 डिजिट सीरीज के वीआईपी नंबरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। इसके तहत, इन नंबरों को अब किसी अन्य वाहन में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा।
आरटीओ जयपुर प्रथम ने इस संबंध में एक प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेजा है। प्रस्ताव में आरटीओ ने कहा है कि 50 साल पुराने कई ऐसे वाहन हैं जो अब चलने योग्य नहीं हैं या प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। इसके बावजूद, गड़बड़ी करके इन सीरीज के वाहनों के वीआईपी नंबरों का आवंटन किया जा रहा है।
जल्द लिया जाएगा निर्णय:
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिन वाहनों का पंजीकरण समाप्त हो चुका है, उनकी थ्री सीरीज के नंबरों का पंजीकरण समाप्त कर उनके बैकलॉग और अन्य सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगाना उचित होगा। परिवहन विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगा। प्रस्ताव में यह भी तर्क दिया गया है कि पुराने थ्री डिजिट के वाहनों का रिटेंशन होने के बाद विंटेज मोटरयान के रूप में वाहनों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। ऐसे में थ्री डिजिट के वाहनों के कार्यों पर प्रतिबंध लगने से विंटेज मोटरयान के रूप में वाहनों के पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
79 वाहनों का पंजीकरण निरस्त:
आरटीओ प्रथम में जिन पुराने वाहनों के नंबरों पर धोखाधड़ी की गई थी, विभाग ने अब ऐसे 79 वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। आरटीओ की ओर से इन वाहन संचालकों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।
फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का हुआ था पर्दाफाश:
गौरतलब है कि पुराने वाहनों के वीआईपी नंबरों को फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर दूसरे वाहनों में बेचने वाले एक गिरोह का हाल ही में पर्दाफाश हुआ था। इस फर्जीवाड़े में आरटीओ के दो कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई थी, जिनके खिलाफ आरटीओ की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इस घटना के बाद परिवहन विभाग पुराने वीआईपी नंबरों को लेकर और अधिक सतर्क हो गया है।
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