सवाई माधोपुर, 11 जुलाई, 2025 - सवाई माधोपुर जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले में, अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या करने के आरोपी पति को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह फैसला पीठासीन अधिकारी भावना भार्गव ने सुनाया।
मामले के अनुसार, खंडर निवासी अशोक साहू का विवाह श्योपुर निवासी सुलोचना से साल 2014 में हुआ था। दिसंबर 2022 में अशोक साहू ने अपनी पत्नी सुलोचना की कुल्हाड़ी के वार से नृशंस हत्या कर दी थी। हत्या को अंजाम देने के बाद, आरोपी पति अशोक साहू खुद ही पुलिस थाने पहुंच गया था और अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
न्यायालय ने अशोक साहू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के साथ-साथ उस पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में कुल 15 गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी अशोक साहू को दोषी सिद्ध किया। इस फैसले से न्यायपालिका पर आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है और यह समाज में एक कड़ा संदेश भी देता है कि ऐसे घिनौने अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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