रिटायर्ड टीटीई की शर्मनाक करतूत, नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

रिटायर्ड टीटीई की शर्मनाक करतूत, नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

कोटा। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से रिश्तों और भरोसे को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक रिटायर्ड टीटीई (TTE) पर 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

किराएदार की बेटी के साथ की बदसलूकी

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना करीब 10 दिन पुरानी है। आरोपी तेजवीर चौधरी, जो रेलवे से टीटीई के पद से सेवानिवृत्त है, पूनम कॉलोनी (पुरोहित की टपरी) क्षेत्र में रहता है। तेजवीर ने अपने मकान का एक हिस्सा (दुकान) एक महिला को ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए किराए पर दे रखा है। महिला की 12 साल की बेटी अक्सर अपनी मां की मदद के लिए या उसके साथ दुकान पर आया करती थी। आरोप है कि एक दिन मौका पाकर तेजवीर ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की।

जांच में दोषी पाया गया आरोपी

पीड़िता ने जब अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, तो मां ने तुरंत रेलवे कॉलोनी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग से जुड़े संवेदनशील मामले के कारण जांच पुलिस उपअधीक्षक डॉ. पूनम चौहान को सौंपी गई।

जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

  • अदालती बयान: तीन दिन पहले पीड़िता के अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए।

  • दोषी करार: डीएसपी पूनम चौहान की अब तक की प्राथमिक जांच में आरोपी तेजवीर चौधरी दोषी पाया गया है।

कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत और बयान मिल चुके हैं। पुलिस अब किसी भी समय तेजवीर चौधरी को गिरफ्तार कर सकती है। डॉ. पूनम चौहान ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई गिरफ्तारी के बाद सुनिश्चित की जाएगी।


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