जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला अमर सिंह और अन्य चयनित सब इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई के बाद सुनाया।
इससे पहले, एकलपीठ ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धांधली का हवाला देते हुए इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इसे कानूनी और पारदर्शी नहीं मानते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया था।
एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती देते हुए चयनित उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी और विशेष कार्य बल (SOG) ने पेपर लीक में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क था कि भर्ती प्रक्रिया में सही और गलत उम्मीदवारों की पहचान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा सभी चयनित उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की है। भर्ती रद्द होने से ऐसे उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा।
डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले पर अमल रोकने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से उन चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से इस मामले में अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई में विस्तृत बहस होगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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