जयपुर : राजस्थान पंचायतीराज सचिव जोगाराम ने हाल ही में पंचायत क्षेत्रों में खुले बोरवेल और कुओं के संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। यह कदम हाल ही में हुई दुर्घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें खुले बोरवेल में गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी।
जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को दिए गए निर्देश
सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में पंचायत क्षेत्रों की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बोरवेल या कुआं खुला न छोड़ा जाए। सचिव ने आदेश दिया है कि पंचायत क्षेत्रों में खुले बोरवेल और कुओं को बंद करने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
खुले बोरवेल पाए जाने पर होगी कार्रवाई
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में खुले बोरवेल या कुएं पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
पंचायतों को किया गया सचेत
राज्य की पंचायतों को भी सचेत किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में तत्काल खुले बोरवेल और कुओं को बंद करने के कदम उठाएं। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित निरीक्षण करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
सुरक्षा के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम
राज्य सरकार का यह निर्णय पंचायत क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में भी सहायक होगा। सचिव जोगाराम ने कहा कि यह सभी की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और खुले बोरवेल और कुओं को तत्काल बंद करें।
यह आदेश राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जारी किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
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