राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सख्ती, 31 जनवरी तक हटवाएं नाम, वरना होगी वसूली

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सख्ती, 31 जनवरी तक हटवाएं नाम, वरना होगी वसूली

राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) का लाभ ले रहे सक्षम व्यक्तियों को चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने ऐसे सभी व्यक्तियों को 31 जनवरी तक योजना से अपना नाम हटाने के लिए कहा है। जो व्यक्ति इस समय सीमा के भीतर अपना नाम नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऐसा न करने वालों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि अब तक लिए गए खाद्यान्न की भरपाई बाजार दर पर की जाएगी।

कौन हैं सक्षम व्यक्ति?

आयकरदाता, चौपहिया वाहनधारक, सरकारी कर्मचारी और अन्य सक्षम व्यक्ति, जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें इस योजना से अपना नाम हटाना होगा।

क्यों हटाना होगा नाम?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सक्षम व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिससे असली जरूरतमंदों को नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार ने ऐसे लोगों को योजना से बाहर करने का फैसला किया है।

क्या होगा अगर नाम नहीं हटाया गया?

यदि कोई सक्षम व्यक्ति तय समयसीमा के भीतर अपना नाम नहीं हटाता है तो उसे अब तक लिए गए खाद्यान्न की कीमत बाजार दर के हिसाब से चुकानी होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा।

नाम कैसे हटाएं?

सक्षम व्यक्ति अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित गिव-अप फॉर्म भरकर अपना नाम हटा सकते हैं।

सरकार का अपील:

खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी से अपील की है कि वे पात्रता की जिम्मेदारी समझें और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। 31 जनवरी के बाद किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यह कदम क्यों उठाया गया?

यह कदम योजना की पारदर्शिता और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

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