यदि आप राजस्थान में दूसरे राज्य का वाहन चला रहे हैं, तो अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग कोटा ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए लगभग 250 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं करने पर राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 की धारा 13 और 13-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, यदि कोई भी वाहन लगातार राजस्थान में संचालित हो रहा है, तो उसे राज्य का कर जमा करवाना आवश्यक है। विभिन्न टोल बूथ, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि कई बाहरी राज्य के वाहन राजस्थान में बिना टैक्स भुगतान के चल रहे हैं। इससे सरकार को कर की हानि हो रही है।
राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम 1951 के नियम 28(1) के तहत वाहन मालिकों को 7 दिनों के भीतर बकाया कर जमा करने या उचित प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उनके वाहनों को जब्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
आरटीओ की इस सख्ती के बाद शहर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के आदेश कभी जारी नहीं हुए थे। अब कई वाहन मालिक कोटा परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं।
परिवहन विभाग की टीमों ने टोल बूथ और शहर में संचालित विभिन्न सर्विस सेंटर्स से अन्य राज्यों के वाहनों की जानकारी लेकर उनके मालिकों को नोटिस भेजे हैं। इस कार्रवाई के तहत अब तक 8 लाख रुपए से अधिक की टैक्स वसूली की जा चुकी है।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से उन वाहन मालिकों को सख्त संदेश मिला है जो बिना टैक्स चुकाए राजस्थान में वाहन चला रहे थे।
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