बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचने वालों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई

बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचने वालों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई

पुष्कर। त्यौहारी सीजन में वाहन खरीदने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। परिवहन विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है जो बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहनों की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। हाल ही में, परिवहन विभाग ने पुष्कर क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे अवैध शोरूमों पर कार्रवाई की है।

अवैध डीलरों पर शिकंजा

जिला परिवहन निरीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि शुक्रवार को पुष्कर और उसके आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कपालेश्वर महादेव के पास एक वाहन शोरूम पर छापा मारा गया। जाँच में पता चला कि यह शोरूम बिना ट्रेड लाइसेंस के ही वाहनों की डीलरशिप कर रहा था। परिवहन विभाग ने शोरूम पर खड़े सभी वाहनों के चेसिस नंबर नोट किए और उनका चालान भी बनाया।

राहुल कुमार ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी पुष्कर में दो अवैध डीलरशिप के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की धारा 33 के तहत वाहन बेचने के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है।

वाहन खरीदने वाले ध्यान दें

परिवहन विभाग ने आम लोगों को सलाह दी है कि वे वाहन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जिस डीलर से वे वाहन खरीद रहे हैं, उसके पास वैध ट्रेड लाइसेंस है या नहीं। यदि कोई ग्राहक बिना लाइसेंस वाले डीलर से वाहन खरीदता है और बाद में कोई विवाद या सर्विस संबंधी समस्या आती है, तो वह डीलर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है।

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