जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा 2021 के दो विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय लेने का आदेश दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
क्या है मामला?
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में दो प्रश्नों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। कुछ अभ्यर्थियों का मानना था कि इन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला दिया कि इन विवादित प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय ली जाएगी। विशेषज्ञ कमेटी इन प्रश्नों की जांच करेगी और यह तय करेगी कि इन प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं।
अगली कार्रवाई
अब कर्मचारी चयन बोर्ड को विशेषज्ञ कमेटी गठित करनी होगी और कमेटी को इन प्रश्नों की जांच करनी होगी। विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही हाईकोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगा।
क्यों है यह मामला महत्वपूर्ण?
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मुद्दे को उठाता है। यह भी दिखाता है कि कैसे कुछ परीक्षार्थी परीक्षा में हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और न्याय पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं।
इससे पहले एकल पीठ ने भी विशेषज्ञ कमेटी से राय लेने के लिए आदेश दिया था। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एडवोकेट नलिन नारायण ने पैरवी की, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट राम प्रताप सैनी और मोहिल जीनवाल ने पैरवी की।
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