कृषि/अकृषि एकमुश्त समझौता योजना- 2020 की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

कृषि/अकृषि एकमुश्त समझौता योजना- 2020 की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

कृषि/अकृषि एकमुश्त समझौता योजना- 2020 की अवधि 30 जून तक बढ़ाई
सवाई माधोपुर, 24 जून। किसानों को राहत देने तथा सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधिपार एनपीए केसों में वसूली आसान करने के लिये कृषि/अकृषि एकमुश्त समझौता योजना- 2020 लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017 में अवधिपार हो चुके ऋण को नियमित कर ऋणी को साख चक्र में पुनः लाया जाता है। इस योजना को आगामी 30 जून तक के लिये बढा दिया गया है।
बैंक के प्रबन्ध निदेशक केदार मल मीना ने बताया कि इस समझौता योजना में किसानों से अवधिपार ऋण के अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत साधारण ब्याज में से जो भी कम है, लिया जायेगा। जिन मामलों में ऋणी की मृत्यु 31 मार्च 2020 से पूर्व हो चुकी है, में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की दिनांक तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर में से जो भी कम हो, ब्याज वसूला जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता ऋण स्वरोजगार ऋण पोप व अन्य राजकीय प्रायोजित योजनाओं मंे वितरित ऋणों के प्रथम अवधिपार की तिथि को प्रकरण में बकाया प्लस बकाया राशि का आधा ब्याज वसूल किया जायेगा।

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