यह आवंटन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को दवा के उचित और विवेकपूर्ण उपयोग के अनुरूप इसमें सरकारी एवं निजी अस्पतालों को शामिल करते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर इसके उचित वितरण की निगरानी करने के लिए कहा गया है।
राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे विपणन कंपनियों से पर्याप्त खरीद की मात्रा के लिए शीघ्र आदेश दें, यदि उन्होंने पहले से ही ऐसा नहीं किया है। राज्य में निजी वितरण माध्यमों से भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
राज्यवार आवंटन के आंकड़े

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