गंगापुर सिटी
जिला कलेक्टर ने बकाया कृषि विद्युत कनेक्शनों की जानकारी ली तथा अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिये कि किसान को सीधे ही कनेक्शन सामग्री न दें, ठेकेदार को सामग्री दें तथा डिमांड नोटिस में ठेकेदार की फीस का उल्लेख करें। ऐसा नहीं हो कि किसान से कनेक्शन खर्च भी वसूल कर लें तथा ठेकेदार से कनेक्शन करवाने के बजाय किसान पर ही जिम्मेदारी डाल दें। कलेक्टर ने खराब ट्रांसफार्मर को अधिकतम 72 घंटे में बदलने, झूलती और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत करने, आवश्यकता वाली लाइनों पर अतिरिक्त पोल लगाने के निर्देश दिये। अधिक बिल आने की जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत करने पर कलेक्टर ने कैम्प लगाकर समस्या समाधान करने के निर्देश दिये।
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