वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया निर्णय अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया निर्णय अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू

वायु प्रदूषण रोकने के लिए किया निर्णय
अवशेष जलाने पर होगी कार्रवाई, धारा 144 लागू
सवाई माधोपुर, 16 नवंबर। खरीफ फसल कटाई के दौरान फसल अवशेष जलाए जाने को लेकर जिला कलक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की है। जिला कलक्टर ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए यह निर्णय किया है।
जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। फसल अवशेष जलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। फसल कटाई के दौरान अक्सर फसल अवशेष को जला दिया जाता है। इससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष से पशुओं का चारा बनता है, लेकिन फसल अवशेष का उचित प्रबंध करने की बजाय उसे जला देते हैं, यह गलत है। फसल अवशेष को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए जिला में धारा 144 लागू की है, ताकि कोई व्यक्ति फसल अवशेष न जलाए। यदि काई फसल अवशेष जलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करने एवं कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए है।

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