दिव्यांगों को मिलेगी स्कूटी, आवेदन आमंत्रित
सवाई माधोपुर, 27 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के मूल निवासी विशेष योग्यजनों के लिये संचालित स्कूटी योजना- 2021 के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं।
सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सुनील गर्ग ने बताया कि इसके लिए आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक न हो। आवेदन पत्र के साथ विशेष योग्यजन पेंशन पीपीओ की प्रतिलिपि तथा आय प्रमाण पत्र (अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो) संलग्न करना है। इसके साथ ही 40 प्रतिशत या अधिक चलन निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो भी संलग्न करना है। आवेदक रोजगार लगा हुआ है तो नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विभाग के सहायक निदेशक सुनील कुमार गर्ग ने बताया कि आवेदक को इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने पूर्व में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना के तहत मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल या स्कूटी प्राप्त नहीं की है। आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाली 4 फोटो , ड्राईविंग लाईसेंस की स्वप्रमाणित प्रति, 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाईसेंस भी आवेदन के साथ संलग्न करना है।