डीएम ने जिले में 31 जनवरी तक पटाखों पर पूर्ण रोक लगाई, बेचने पर 10 हजार, चलाने पर 2 हजार रू के जुर्माने के साथ ही आईपीसी के अन्तर्गत भी होगी कार्रवाई

डीएम ने जिले में 31 जनवरी तक पटाखों पर पूर्ण रोक लगाई, बेचने पर 10 हजार, चलाने पर 2 हजार रू के जुर्माने के साथ ही आईपीसी के अन्तर्गत भी होगी कार्रवाई

डीएम ने जिले में 31 जनवरी तक पटाखों पर पूर्ण रोक लगाई, बेचने पर 10 हजार, चलाने पर 2 हजार रू के जुर्माने के साथ ही आईपीसी के अन्तर्गत भी होगी कार्रवाई
सवाई माधोपुर, 4 अक्टूबर। गृह विभाग के परामर्श पर जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने सम्पूर्ण जिले में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक की अवधि के लिये सभी प्रकार के पटाखों के बेचने और उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। जारी आदेश के अनुसार विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने पर आशंका प्रकट की है। आतिशबाजी से वायु प्रदूषण बढ़ता है जिससे श्वसन रोग से ग्रसित व्यक्ति, बुजुर्ग, कोरोना के रिकवर हुए लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा रहता है।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर पटाखा बेचने वाले पर 10 हजार रूपये तथा पटाखा चलाने वाले पर 2 हजार रूपये का जुर्माना करने के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जायेगी।

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