दो दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र निलम्बित
सवाई माधोपुर, 18 जनवरी। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अजय कुमार संबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर दो दवा विक्रेताओं को औषधि अनुज्ञापन पत्र अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मेडिकल स्टोर स्टेशन रोड शिवाड का औषधि अनुज्ञापन पत्र 27 जनवरी से 31 जनवरी तक 5 दिन के लिये तथा मैसर्स आशीष मेडिकल्स जनरल हॉस्पिटल के सामने सवाई माधोपुर का 27 जनवरी से 5 फरवरी तक 10 दिन के लिये अस्थाई रूप से निलम्बित किया है।
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