दंडनीय ब्याज पर 31 मार्च तक छूट
सवाई माधोपुर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम जयपुर द्वारा एकमुष्त समाधान योजना ओटीएस के अंतर्गत डिफाल्टर ऋणियों को दंडनीय ब्याज में छूट प्रदान की गई है जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सलीम खान ने बताया कि डिफाल्टर ऋणी उक्त योजना में एकमुष्त राषि जमा करवाकर दंडनीय ब्याज की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।