विधिक जागरूकता शिविर में नालसा योजनाओं की दी जानकारी

विधिक जागरूकता शिविर में नालसा योजनाओं की दी जानकारी

विधिक जागरूकता शिविर में नालसा योजनाओं की दी जानकारी
सवाई माधोपुर, 16 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बुधवार को चौथ का बरवाड़ा तहसील परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार सीठा ने नालसा योजनाओं की जानकारी दी।
सीठा ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नालसा योजना ‘‘विधिक सेवा योजना 2015’’ की जानकारी देते हुए बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए विधिक सेवा योजना का उद्देश्य सभी असंगठित कामगारो तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, कामगारो को वर्तमान श्रम कानून एवं योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में जागरूक करना, पात्रों को योजना के लाभ दिलवाने में मदद करना है।
उन्होंने मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार व्यक्ति जानकारी के अभाव , अंधविश्वास अथवा साधनों के अभाव के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रहे जाते हैं। इसलिए विधिक सेवा संस्थानो को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अध्याय 4 मे लागू प्रावधानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों में उपचार की उपलब्ध सुविधायें प्राप्त कर सके।

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