11 सितम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बंध में दी जानकारी – सवाई माधोपुर

11 सितम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बंध में दी जानकारी – सवाई माधोपुर

11 सितम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के सम्बंध में दी जानकारी
सवाई माधोपुर 4 अगस्त। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली द्वितीय आॅनलाईन/आॅफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अष्वनी विज, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेषन न्यायाधीष) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में ए0डी0आर0 सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में मीटिंग का आयोजन किया गया।
बैठक में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जावेगा।
श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने मीटिंग में पधारे समस्त अधिवक्तागण का धन्यवाद ज्ञापित कर मीटिंग का समापन किया गया।
इस अवसर पर उमाषंकर शर्मा अध्यक्ष अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर, जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक अधिकारी सवाई माधोपुर, राधामोहन शर्मा अधिवक्ता, विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता, गिर्राज सिंह गुर्जर अधिवक्ता सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे।

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