अमरूद बगीचों का बीमा 31 जुलाई तक

अमरूद बगीचों का बीमा 31 जुलाई तक

अमरूद बगीचों का बीमा 31 जुलाई तक
सवाई माधोपुर 28 जुलाई। राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत जिले अधिसूचित में अमरूद बगीचों का बीमा 31 जुलाई तक किसान करवा सकते हैं।
उद्यान विभाग के सहायक निदेशक चन्द्रप्रकाश बढ़ाया ने बताया कि इस योजना के तहत प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा तापमान एवं आद्रता हुई संभावित क्षति की किसानों को भरपाई की जाती है। मौसम से संबंधित आंकड़ों का निर्धारण स्वचालित मौसम केंद्र द्वारा किया जावेगा। जिले में अमरूद बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। अमरूद के लिए प्रति हैक्टर 38750 रुपए बीमित राशि निर्धारित है। किसान 5 प्रतिशत प्रीमियम भरकर बीमा का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी निशुल्क सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800116515 पर संपर्क किया जा सकता है।

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