तत्कालीन जिला कलेक्टर पहाड़िया सहित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय ने दिए जांच के आदेश

तत्कालीन जिला कलेक्टर पहाड़िया सहित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय ने दिए जांच के आदेश

तत्कालीन जिला कलेक्टर पहाड़िया सहित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध इस्तगासा
न्यायालय ने दिए जांच के आदेश
सवाई माधोपुर 16 जनवरी। कोरोना पीड़ित अपनी माता को चिकित्सालय में भर्ती कराने, फिर वंहा से कोटा के लिए रेफर कराने, कोटा पहुंचने से पहले निधन हो जाने और इन सब के बाद कोरोना एडवाइजरी का चिकित्सा एवं पुलिस अधिकारी व अन्य की मिली भगत से कोरोना संक्रमित माता को अपने पैतृक गांव ले जाने के आरोप लगाते हुए दो अधिवक्ताओ द्वारा यहाँ न्यायालय में इस्तगासा कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई है।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मानटाउन थाना अधिकारी को मामला दर्ज कर जांच के बाद रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए है।
परिवादी अधिवक्ता रमन कृष्ण सोलंकी व चेतीराम मीणा ने बताया कि तत्कालीन जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कोविड-19 की एडवाइजरी का उल्लंघन करते हुए कोरोना से संक्रमित अपनी माता को कोविड-19 में जिला चिकित्सालय सवाई माधोपुर से कोटा रैफर करवाया और रास्ते में मृत्यु होने पर मृतक शरीर को बिना एडवाइजरी गाइडलाइन का पालन करते हुए चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारियों से सांठगांठ कर मृत शरीर को अपने निज आवास भरतपुर ले गए और वहां पर मृत शरीर की विधि विरुद्ध शव यात्रा निकाली। जिससे कोरोना पॉजिटिव मृत शरीर से संक्रमण फैला और स्वयं कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया की पत्नी व अन्य 4 सरकारी कर्मचारी सहित कई लोग संक्रमित हो गए। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गए।
परिवादियों के अनुसार नन्नूमल पहाड़िया का यह अपराध आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271, 505 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 56 के तहत दंडनीय अपराध है।
इस संबंध में परिवादी चेतीराम मीणा व रमन कृष्ण सोलंकी अधिवक्तागण ने एसीजेएम कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। जिस पर सुनवाई के बाद तत्कालीन सवाई माधोपुर जिला कलक्टर नन्नूमल पहाड़िया, डाॅ. तेजराम मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बी एल मीणा, पुलिस चैकी प्रभारी सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण की 156 (3) सी आर पी सी में जांच कर अनुसंधान की रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किए बताए।

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