बहार से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य

बहार से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य

केरल, महाराष्ट्र के साथ गुजराज, पंजाब, हरियाणा एवं मप्र से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व कराई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए जिले में स्थापित की गई चैक पोस्ट अब महाराष्ट्र, केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले लोगो की भी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के संबंध में दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।<स्रद्ब1>संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, महाप्रबंधक राज0 राज्य पथ परिवहन निगम, आयुक्त नगर परिषद, चिकित्सा विभाग व पुलिस विभाग के आपसी समन्वय/सामन्जस्य स्थापित कर जिले में स्थित प्रमुख अन्र्तराज्यीय बस स्टेण्ड चिन्हित कर बस स्टेण्ड पर कोविड-19 डेस्क लगवाना सुनिश्चित करेंगे। जिले के सभी होटेलियर्स/विश्राम गृह के व्यवस्थापक एवं अन्य संबंधित ठहराव वाले स्थल के प्रबंधक/संचालक को पाबन्द किया कि महाराष्ट्र केरल, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश राज्यों से आने वाले यात्रियों की सूचना प्रतिदिन चिकित्सा विभाग व पर्यटन विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

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