रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा की तो खैर नहीं

रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा की तो खैर नहीं

रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा की तो खैर नहीं: यात्री और परिचालक दोनों से ही वसूला जाएगा किराया राशि का 10 गुना ज्यादा जुर्माना-गंगापुर सिटी

ट्रेनों की तर्ज पर अब रोडवेज में भी बिना टिकट यात्रा करना महंगा पड़ सकता है। यात्री पर टिकट नहीं मिला तो परिचालक को दोषी मानते हुए दोनों से ही किराया राशि का 10 गुना ज्यादा जुर्माना राशि वसूली जाएगी। गत दिनों कैबिनेट की हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की मोहर लगा दी है, हालांकि नए नियमों को अमली जामा पहनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल बिना टिकट यात्रा करने पर एक माह की जेल या 250 रुपए का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।
77 रोडवेज बसों में से 68 बसों का संचालन विभिन्न रुटों पर
हिंडौन आगार में रोडवेज की 77 बसें हैं। इनमें से करीब 68 बसों का संचालन विभिन्न रुटों पर किया जा रहा है। हिंडौन-करौली आगार की बसें गंगापुर सिटी,दिल्ली, करौली, धौलपुर,अलवर सहित विभिन्न शहरों के लिए संचालित होती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी संचालन किया जाता है। बसों में कई परिचालक यात्रियों को टिकट देने के बजाय कम किराया राशि ले लेते हैं। इसे रोकने के लिए ही जुर्माना राशि में बढ़ोत्तरी का नियम लाया गया है।नए नियमों में रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्री तथा ऐसे यात्री को बैठने वाले परिचालकों, दोनों से ही अलग-अलग वास्तविक किराए से 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। नए जुर्माना नियमों के तहत अधिकतम जुर्माने का स्लैब भी तैयार किया जाएगा। परिचालक पर जुर्माने के नए प्रावधानों के साथ विभागीय कार्यवाही पहले की तरह ही की जाएगी।
प्रत्येक माह पकड़े जाते है बेटिकट यात्री :रोडवेज के उच्चाधिकारियों के अनुसार प्रदेश में रोडवेज प्रशासन 3876 बसों का संचालन करता है। प्रदेश के 52 डिपो से चलने वाली बसें रोज 9 हजार ट्रिप लगाती हैं। इन बसों में हर माह औसतन 400 से 500 सौ यात्री बिना टिकट पकड़े जाते हैं, लेकिन 250-500 रु. जुर्माना देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी तरह परिचालक पर विभागीय जांच होती है।
 अधिकतर मामले में कंडेक्टर निर्दाेष साबित हो जाते हैं और विभाग को लाभ भी नहीं होता। ऐसे ही करीब 1400 चालक व परिचालकों पर जांचें लंबित हैं।रोडवेज आगार हिंडौन के मुख्य प्रबंधक बहादुर सिंह गुर्जर का कहना रहा कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 10 गुना जुर्माने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है, लेकिन नए नियमों के आदेश अभी नहीं आए हैं।आदेश आने के बाद नए नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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