मदिरा दुकान को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए निलंबित

मदिरा दुकान को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए निलंबित

सवाई माधोपुर 

गुरुवार को आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए रणथंभौर रोड़ स्थित दुकान नम्बर 14 प्रोपराइटर श्यामलाल चंदेल की मदिरा दुकान को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए निलंबित किया है । आबकारी निरीक्षक रमेश चंद मीणा ने बताया कि उक्त मदिरा दुकान के प्रोपराइटर द्वारा शराब को एमआरपी मूल्य से कम पर बेचा जा रहा था । जो कि अनुज्ञापत्र की शर्तों का खुला उल्लंघन है । जिससे बाजार में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है । आबकारी टीम द्वारा जब दुकान पर कार्रवाई की जा रही थी तो वहां मौजूद सेल्समैन व अनुज्ञापत्रधारी का पुत्र विमल चंदेल द्वारा टीम के साथ असहयोगात्मक व्यवहार किया गया । जिसके चलते विमल चंदेल का नोकरनामा वर्ष 2021-22 के लिए निरस्त कर दिया गया है । निलंबन के साथ ही मदिरा दुकान पर धारा 58 सी के तहत अभियोग संख्या 43/2021-22 दर्ज किया है।  पूर्व में भी उक्त दुकानदार के खिलाफ पीओएस मशीन की अनुपलब्धता व बिल जारी नही किए जाने को लेकर अभियोग दर्ज किया गया था । 

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