चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने के पश्चात भी मच्छीपुरा प्रधानाचार्य कार्यमुक्त – गंगापुर सिटी

चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने के पश्चात भी मच्छीपुरा प्रधानाचार्य कार्यमुक्त – गंगापुर सिटी

चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने के पश्चात भी मच्छीपुरा प्रधानाचार्य कार्यमुक्त।
-चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर है पूर्ण प्रतिबंध।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर एवं सिरोही उक्त 6 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी,इन 6 जिलों के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानांतरण आदेशों की अनुपालना में इन 6 जिलों में स्थानांतरणाधीन कार्मिकों को रिक्त पद पर कार्य ग्रहण करने की अनुमति होगी,किन्तु चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात इन जिलों से किसी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी,भले ही उसका स्थानातंरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों ना हो।यह आदेश राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गप्ता ने 5अगस्त को सभी विभागों के मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को जारी किए है।
उन्होंने आदेशों में बताया है कि 5 अगस्त से राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भरतपुर,दौसा,जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर व सिरोही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी विभागों से जारी स्थानातंरण/पदस्थापन आदेश चुनाव समाप्ति तक क्रियान्विति नहीं करने के निर्देश दिए है।

यह है मामला-जिले के ब्लॉक गंगापुर सिटी में संचालित श्री देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विधालय मच्छीपुरा में कार्यरत प्रधानाचार्य नरेन्द्र कुमार गुप्ता को शनिवार को निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया है।उनके स्थान पर शशीबाला मीना की प्रतिनियुक्ति मच्छीपुरा(गंगापुर सिटी)में प्रधानाचार्य पद पर होने पर शनिवार मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया।जबकि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्पष्ट आदेश है कि आदर्श आचार संहिता वाले जिलो में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।तथा किसी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी।उसके बावजूद मच्छीपुरा में आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई।

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