राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को
सवाई माधोपुर 15 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आॅनलाईन/आॅफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अष्वनी विज, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशन में 10 जुलाई को जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास एवं खण्डार न्यायालय परिसर में किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, वैवाहिक एवं भरण-पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी प्रकरण, पानी-बिजली के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जावेगा।
लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जिससे किसी एक पक्ष की जीत या हार नहीं होने से पक्षकारों के मध्य आपसी सामंजस्य बना रहता है। लोक अदालत द्वारा निर्णित प्रकरणों में अपील नहीं होती है तथा कोर्ट फीस भी नियमानुसार वापस हो जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिलने के साथ-साथ प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।
10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन विद्युत विभाग, बीएसएनएल विभाग, बीमा विभाग व अन्य विभागों के प्रतिनिधि/सक्षम अधिकारी भी उपस्थित रहेंगें। राजीनामा के माध्यम से विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा। इससे पूर्व प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग भी करवाई जावेगी।
लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक संख्यां में अपने-अपने प्रकरणों का अंतिम निस्तारण करवाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकते है। पक्षकारान से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिषा-निर्देषों की पालना भी सुनिष्चित करें।

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