सवाई माधोपुर, 23 दिसंबर: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने जिले के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (पोक्सो एक्ट) के तहत जागरूकता शिविरों का आयोजन किया।
शिविरों में क्या हुआ?
शिविरों में क्या जानकारी दी गई?
इन शिविरों में लोगों को पोक्सो एक्ट के उद्देश्य, लैंगिक उत्पीड़न का अभिप्राय, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के निवारण में आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका, शिकायत के शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण, लैंगिक उत्पीड़न के मामले में सजा का प्रावधान आदि के बारे में जानकारी दी गई।
क्यों जरूरी है जागरूकता?
महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। पोक्सो एक्ट के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है और जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सजा दी जाती है। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें।
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.