प्रेसवार्ता

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सवाई माधोपुर 16 अप्रैल 2021

सवाई माधोपुर जिले में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी व एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी ने पत्रकारवार्ता कर आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की । पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जिले के आमजन से कर्फ्यू को पूर्ण सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आमजन के जीवन को बचाने के लिये राज्य सरकार ने यह कर्फ्यू लगाया है। कुछ छूट दी गयी है लेकिन इस छूट का उपयोग केवल इमरजेंसी में ही करें। उन्होंने बताया कि इस कर्फ्यू को सफलता से लागू करने के लिये 180 अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाये गये हैं, वहीं 95 होमगार्ड जवानों को पूरे कोरोना काल के लिये लगाया गया है। इस दौरान एसपी ने बताया कि पहचान पत्र दिखाने पर न्यायिक सेवा, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, जेल, हॉमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलिफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि सेवा/ड्यूटी में लगे कार्मिकों को आवागमन की छूट होगी।
उन्होंने बताया कि बस स्टैण्ड, रेलवे से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आने जाने की छूट रहेगी। सभी अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अन लोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीकाकरण स्थल पर टीकाकरण हेतु जाने की अनुमति होगी। राज्य में वर्तमान में रबी फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है, यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। ऐसे केन्द्रों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जायेगी। एडीएम ने बताया कि विवाह समारोह में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं होंगे। भोजन एवं किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारा से संबंधित दुकाने 14 अप्रैल के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हो सकती है। फार्मासुटिकल्स, दवाऐं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाऐं, एटीएम एवं बीमा कार्यालय कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे।रेस्टोरेन्ट से रात्रि 8 बजे तक होम डिलीवरी अनुमत होगी। कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउससिंग सेवाऐं, निजी सुरक्षा सेवाऐं। जिन निर्माण इकाईयों में श्रमिकों के परिसर में ही रहने की उपयुक्त व्यवस्था है, वहां पर कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ कार्य करने की अनुमति रहेगी।उन्होने बताया कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 ,आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 अनुसार कार्रवाई की जावेगी।

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