किराना एंड आवश्यक खाद्य वस्तु पंजीकृत दुकानदार वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू में आवश्यक खाद्य सामान की पूर्ति के लिए होम डिलीवरी ही कर सकते हैं

किराना एंड आवश्यक खाद्य वस्तु पंजीकृत दुकानदार वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू में आवश्यक खाद्य सामान की पूर्ति के लिए होम डिलीवरी ही कर सकते हैं

किराना एंड आवश्यक खाद्य वस्तु पंजीकृत दुकानदार वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू में आवश्यक खाद्य सामान की पूर्ति के लिए होम डिलीवरी ही कर सकते हैं इस दौरान दुकानदार अपनी दुकान संस्थान का शटर डाउन रखेगा. गंगापुर सिटी राज्य सरकार के आदेश अनुसार कोरोनावायरस महामारी के बचाव एवं चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लॉक डाउन मैं किराना एवं खाद्य वस्तु पंजीकृत व्यापारी ऑनलाइन आर्डर प्राप्त करके उपभोक्ता को होम डिलीवरी कर सकेंगे 16 अप्रैल शुक्रवार को शाम 5:00 बजे उपखंड कार्यालय पर माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोली उपखंड अधिकारी अनिल चौधरी पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीना एवं थानाधिकारी की उपस्थिति मैं किराना एवं फल सब्जी आदि व्यापारियों की बैठक रखी गई जिसमें एडीएम साहब ने 16 अप्रैल को जारी की गई राज्य सरकार की वीकेंड कर्फ्यू लॉक डाउन की गाइड लाइन पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि फल सब्जी की दुकान में भी नहीं खुलेगी एवं किराने की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी किराना एसोसिएशन सचिव वेद प्रकाश मंगल ने बताया कि बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई भी दुकानदार गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी फल सब्जियां ठेले पर गली मोहल्ले और वार्डों में जाकर के बिक्री कर सकेंगे इसी प्रकार किराना व्यापारी भी अपनी दुकान संस्थान बंद रखकर मात्र होम डिलीवरी दे सकेंगे इसके लिए दुकानदार का लाइसेंस पंजीकृत होना आवश्यक होगा जिसकी एक कॉपी सप्लाई देने के समय उन्हें साथ में रखनी होगी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सभी को इस महा मारी के बचाव के लिए आगे आकर सतर्क रहना होगा एवं लॉक डाउन कर्फ्यू के अलावा अन्य दिनों में बाजार खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना मास्क लगाना अनिवार्य होगा रात्रि कालीन कर्फ्यू शाम 6:00 बजे से रात 5:00 बजे तक रहेगा

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