नदियों, तालाब, कुण्ड, एनिकट पर मनोरंजन/पिकनिक के लिए व्यक्तियों के आगमन पर प्रतिबंध

नदियों, तालाब, कुण्ड, एनिकट पर मनोरंजन/पिकनिक के लिए व्यक्तियों के आगमन पर प्रतिबंध

नदियों, तालाब, कुण्ड, एनिकट पर मनोरंजन/पिकनिक के लिए
व्यक्तियों के आगमन पर प्रतिबंध
सवाई माधोपुर, 16 जून। मानसून आने वाला है और गत वर्षाें के अनुभव बताते है कि छोटी सी लापरवाही से बडी दुःखांतिकायें हो जाती हैं, बच्चे एनीकट, तालाब आदि में खेलते हुये डूब जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पर सेल्फी लेते पैर फिसलने से जान चली जाती है। इस बार जिले में ऐसी दुःखांतिकाओं से बचाव के लिये जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र किशन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित तालाब, बहते नाले, नदियां, कुण्ड, एनीकट (यथा झोझेश्वर, धुन्धेश्वर, अमरेश्वर महादेव, गाडाडूब, एनिकट, सीतामाता, कुशालीदर्रा आदि) क्षेत्रों में व्यक्तियों के मनोरंजन तथा पिकनिक को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश 16 जून से 15 अगस्त तक प्रभावशील होगा। कोराना संक्रमण रोकने की दृष्टि से भी यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकनिक स्पॉट पर काफी लोग एक-दूसरे से सट कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे 2 गज दूरी की पालना सम्भव नहीं रहती।
जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित सभी प्रकार के तालाब, बहते नाले, नदियां, कुण्ड, एनीकट में व्यक्तियों का आगमन-निर्गमन प्रतिबंधित रहेगा। इन स्थानों पर किसी भी प्रकार का ठहराव, बैठक, पिकनिक, मनोरंजन आदि पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। इस आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमानुसार पर्याप्त पुलिस जाप्ता लगाया जायेगा। इन स्थानों पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी किसी भी प्रकार की जनहानि को रोकने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के गिरदावर/पटवारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे। अति संवेदनशील स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वन विभाग द्वारा नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों तथा कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नही करने के निर्देश दिए है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

G News Portal G News Portal
24 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.