AU का आदेश- हॉस्टल खाली नहीं किया तो परीक्षा पर लगेगी रोक, डिग्री भी नहीं मिलेगा
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बगैर अनुमति के रह रहे छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, 1 फरवरी तक हॉस्टल खाली नहीं किया तो परीक्षा देने पर प्रतिबंध लगाने के साथ डिग्री भी रोक दी जाएगी. यह फरमान कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर डीएसडब्लू प्रो. केपी सिंह की ओर से जारी किया गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कल तक सभी हॉस्टलों के अधीक्षको से कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि कोरोना महामारी शुरू होने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी हॉस्टल खाली करा लिए थे. लेकिन बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कई छात्र यूनिवर्सिटी की अनुमति लिए बिना हॉस्टल में फिर से रहने लगे.
हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को निकालने के लिए यह पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले सात जनवरी को कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव ने डीएसडब्लू और हॉस्टल अधीक्षकों की बैठक बुलाकर निर्देश जारी किया था. इसी क्रम में रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने नोटिस जारी करके ऐसे छात्रों से 5 गुना जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया था. लेकिन यह प्रयास कामयाब नहीं हुआ. इलाहाबद यूनिवर्सिटी की जनसंपर्क अधिकारी डॉ. जया कपूर ने के अनुसार, हॉस्टलों को खाली कराने के लिए पूर्व में रजिस्ट्रार की तरफ से पत्र जारी किया गया था. उसके अनुपालन में अब नया आदेश जारी किया गया है. यदि छात्र हॉस्टल नहीं खाली करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
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