CM योगी ने नोएडा ट्विन टावर मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश, कंपनी दायर करेगी पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए नोएडा स्थित एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट को अवैध ठहराया और दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दिया है. मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ये योचना 2004 से चल रही थी. शासन स्तर से विशेष जांच समिति गठित होगी. पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
सीएम योगी ने कहा कि नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट बिल्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. अनियमितताओं का यह प्रकरण 2004 से लगातार चलता रहा है. शासन स्तर से विशेष जांच समिति गठित कर उक्त प्रकरण की गहन जांच कराई जानी चाहिए. एक-एक दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकतानुसार आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए. इस संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाए.
वहीं सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा की है. शीर्ष अदालत ने भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन होने के कारण एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला 2 टॉवरों को गिराने का आदेश दिया था. सुपरटेक के प्रबंध निदेशक मोहित अरोड़ा ने कहा कि कंपनी उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी.
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