कोर्ट का उन्नाव रेप पीड़िता को निर्देश- जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, सुरक्षाकर्मी को सूचित करें
उन्नाव रेप पीड़िता मामले की सुनवाई कर रही देश की राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने रेप पीड़िता को सुनवाई पूरी होने तक केवल जरूरी होने पर ही बाहर जाने और कहीं जाने के पहले अपने निजी सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करने का आदेश दिया है. बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है. यह निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने दिया है.
दरअसल, उन्नाव रेप पीड़िता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए निजी सुरक्षा अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश जारी किया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा, कहीं जाने से पहले सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करें. उन्हें आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. आपको इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि आपको हर दिन बाहर न निकलना पड़े. जरूरी होने पर ही बाहर निकलें. मामला खत्म होने तक आपको सावधानी बरतनी चाहिए.
इसके अलावा कोर्ट बताया कि रेप पीड़िता और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी के बीच इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सहमत हुए हैं. वहीं, कोर्ट ने कहा कि अगर पीड़िता या फिर उसके परिवार के सदस्य लंबित मामलों में अपने वकील से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें एक दिन पहले ही बताने का प्रयास करना चाहिए.
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