काशी विश्वनाथ मंदिर- मस्जिद मामले में HC ने फैसला रखा सुरक्षित

काशी विश्वनाथ मंदिर- मस्जिद मामले में HC ने फैसला रखा सुरक्षित

काशी विश्वनाथ मंदिर- मस्जिद मामले में HC ने फैसला रखा सुरक्षित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें वाराणसी की एक अदालत के 8 अप्रैल, 2021 के निर्देश को चुनौती दी गई है. वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल के अपने आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक समग्र भौतिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मस्जिद का निर्माण कराने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त किया गया था.

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद ने वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस प्रकाश पाडिया ने इन याचिकाकर्ताओं के वकीलों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि वह याचिका जिस पर वाराणसी की अदालत ने 8 अप्रैल को आदेश पारित किया है, पूजास्थल अधिनियम, 1991 की धारा 4 के तहत स्वयं में विचारणीय नहीं है क्योंकि यह धारा 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजास्थल की धार्मिक प्रकृति के परिवर्तन के संबंध में मुकदमा दायर करने या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही से रोकती है.

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