HC की अहम टिप्पणी- गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 व 8 के तहत आरोपी बनाए गए जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गाय को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि गाय भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए. अदालत ने जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने और राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार को संसद में एक विधेयक लाना चाहिए.
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा, गाय को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए. गोरक्षा का कार्य केवल एक धार्मिक संप्रदाय का नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का कार्य देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो. देश की संसद में विधेयक लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और सख्त कानून बनाकर गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
हाईकोर्ट ने गोहत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, जब गाय का कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा. भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो अलग-अलग पूजा कर सकते हैं. लेकिन देश के लिए उनकी सोच समान है. ऐसे में जब हर कोई भारत को एकजुट करने और उसकी आस्था का समर्थन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, तो कुछ लोग जिनकी आस्था और विश्वास देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है, वे देश में इस तरह की बात करके उसे कमजोर करते हैं.
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