शत्रु संपत्ति के मामले में सांसद आजम खां को अदालत से लगा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज
सपा सांसद आजम खां को अदालत से एक और झटका लगा है. 3 दिन पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के मामले में अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी. आज शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई.
शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खां की जमानत अर्जी पर अदालत ने 30 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज फैसला सुनाया और जमानत अर्जी खारिज कर दी. मामला जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को कब्जाने से संबंधित है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, साल 2019 में रामपुर में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जमीन जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने का आरोप लगा था. इस मामले में सांसद आजम के खिलाफ अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी. मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. हालांकि, इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत हो चुकी है. सांसद ने अपने वकील के माध्यम से जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट में आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जहां आज उनकी याचिका रद्द कर दी गई.
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