लड़की के लापता होने के मामले में SC से UP पुलिस को फटकार, जांच रिपोर्ट साझा करने के दिए निर्देश

लड़की के लापता होने के मामले में SC से UP पुलिस को फटकार, जांच रिपोर्ट साझा करने के दिए निर्देश

लड़की के लापता होने के मामले में SC से UP पुलिस को फटकार, जांच रिपोर्ट साझा करने के दिए निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने 13 साल की एक लड़की के लापता होने के मामले की जांच को लेकर आज उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई की और उसे जांच रिपोर्ट तत्काल दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने का निर्देश दिया ताकि नाबालिग का पता लगाया जा सके. न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को यह भी चेतावनी दी कि अगर वह नाबालिग का पता लगाने में नाकाम रहती है तो यह मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है. किशोरी 8 जुलाई से ही लापता है. न्यायालय ने इसे बहुत ही संवेदनशील मामला करार देते हुए यह भी कहा कि मामले में समय भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और हर मिनट कीमती है.

शीर्ष अदालत लड़की की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस को उनकी नाबालिग बेटी का पता लगाने और न्यायालय में पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. न्यायालय ने इस याचिका पर 27 अगस्त को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था. दिल्ली में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने अपनी याचिका में दावा किया है कि समझा जाता है कि उनकी बेटी का गोरखपुर से किसी व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है. उनके परिवार के सदस्य एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गोरखपुर गए थे. केस भी दर्ज किया गया है.

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