UP डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री मामले की होगी जांच
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री मामले में प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए. एसीजेएम नम्रता सिंह ने पूरे मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने 2 बिन्दुओं पर एसएचओ कैंट से प्रारम्भिक जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष की हिन्दी साहित्य सम्मेलन की डिग्री की जांच के आदेश दिए हैं. उन पर चुनावी हलफनामे में फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का आरोप है.
इसके साथ ही कोर्ट ने हाईस्कूल के फर्जी सर्टिफिकेट पर पेट्रोल पंप हासिल करने के मामले में भी जांच का आदेश दिया है. डिप्टी सीएम पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर इंडियन ऑयल से पेट्रोल पंप हासिल किया है. एसीजेएम कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह आदेश दिया है.
दरअसल, 19 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस मामले में फैसला सुनाया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.
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