Rajasthan : REET परीक्षा की वैधता अब रहेगी आजीवन-गहलोत सरकार ने लिये कई अहम फैसले।

Rajasthan : REET परीक्षा की वैधता अब रहेगी आजीवन-

गहलोत सरकार ने लिये कई अहम फैसले।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर बैठक आयोजित हुई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक जनहित को देखते हुए राजस्थान राजस्व अधिनियम की धारा 50-ए में संशोधन, रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा में संशोधन को स्वीकृति दी है। इससे 17 जून 1999 के बाद शाहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बढ़ी राहत मिल सकेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी।

यह समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सुझाव देगी। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजनराज नियम को संशोधित करने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्त की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी।

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कैबिनेट ने ईसरदा बाध पेयजल परियोजना के दूब क्षेत्र के गायों में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के तहत आर एण्ड आर पैकेज के लिए 6 करोड 91 लाख 32 हजार 387 रुपये की एक्सप्रेशिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दी है।इस निर्णय से परियोजना के दूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित गायों अरनिया केदार सवाई बनेटा चूरिया, करीरिया चौकढ़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित 220 मकानों तथा ईसरदा सोलपुर एवं चौकढ़ी के आरएण्डआर पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में राज्य के शहरों श्रीगंगानगर जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा चौमू एवं नोखा की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। बैठक में निजी क्षेत्र में सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी (करौली) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवारत फार्मासिस्टों के स्तरीय पदोन्नति (फेडर गठन के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 (यथा(संशोधित) में संशोधन को मंजूरी दी है।

इससे फार्मासिस्ट कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे। जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। आपको बता दें, कि कि वर्तमान में फार्मासिस्टों की पदोन्नति के लिए कैडर नहीं है। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1005 में संशोधन कर नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय किया है। इससे कार्मिकों का मनोबल बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से इन पदों पर होने वाली भर्ती की प्रक्रिया को एवं पारदर्शी तरीके से संपादित किया जा सकेगा।