Kota: भोजन के लिए परेशान रह सकते हैं मतदान कर्मी, 200 मीटर से बाहर जाने की नहीं है अनुमति
Kota: भोजन के लिए परेशान रह सकते हैं मतदान कर्मी, 200 मीटर से बाहर जाने की नहीं है अनुमति

Kota: भोजन के लिए परेशान रह सकते हैं मतदान कर्मी, 200 मीटर से बाहर जाने की नहीं है अनुमति

Kota: भोजन के लिए परेशान रह सकते हैं मतदान कर्मी, 200 मीटर से बाहर जाने की नहीं है अनुमति
कोटा। कोटा-बूंदी लोक सभा क्षेत्र में शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए मतदान कर्मचारी गुरुवार को पोलिंग बूथों पर रवाना होंगे। यह कर्मचारी शाम तक मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि निर्वाचन विभाग ने उनके लिए गुरुवार शाम और शुक्रवार के खाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। हालांकि निर्वाचन विभाग द्वारा इसके लिए उनको डीए और टीए का भुगतान किया जाता है। लेकिन उनको मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे से बाहर जाने की अनुमति ही नहीं है और न ही मतदान केंद्र पर आग जलाने और भोजन बनाने की इजाजत है। इसके अलावा कर्मचारी मतदान केंद्र के आसपास रहने वाले अपने रिश्तेदारों से भी खाना मंगाना तो दूर बात तक नहीं कर सकते। साथ ही कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी से भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। कर्मचारियों ने बताया कि ऐसे में चुनाव संपन्न कराने में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भोजन की रहती है। सरकार द्वारा पैसा देने के बावजूद भी वह बाजार जाकर भोजन नहीं कर सकते।
10 हजार कर्मचारी होंगे परेशान
वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने कोटा जिले में 1507 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इन बूथों पर करीब 10 हजार कर्मचारी चुनाव संपन्न कराएंगे। ऐसे में यह 10 हजार कर्मचारी लगातार तीन समय के खाने से वंचित रहने पर परेशान रह सकते हैं।
कर्मचारियों ने बताया कि यह समस्या हर चुनावों में उनके सामने आती है और यह सिर्फ कोटा या बूंदी क्षेत्र की बात नहीं है, बल्की पूरे राजस्थान की समस्या है।
प्रकोष्ठ कर्मचारियों को मिलता है भोजन
कर्मचारियों ने निर्वाचन विभाग की ओर से केवल जिले में चुनाव की व्यवस्था संभाल रहे कर्मचारियों को ही भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। हालंाकि इन कर्मचारियों को डीए-टीए का भुगतान नहीं किया जाता।