Rajasthan : CHC खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों में छूट का अधिकार CM के पास-मंत्री परसादीलाल।

Rajasthan : CHC खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों में छूट का अधिकार CM के

पास-मंत्री परसादीलाल।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार कि गाइडलाईन में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार खोले जाते है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता का अधिकार मुख्यमंत्री स्तर पर ही निहित है। मीणा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्र में 5 हजार की आबादी पर तथा रेगिस्तान एवं जनजाति क्षेत्रों में तीन हजार की आबादी पर खोले जाते है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामान्य क्षेत्रों में 30 हजार की आबादी पर एवं रेगिस्तान व जनजाति क्षेत्रों मे 20 हजार की आबादी पर खोले जाते है।चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए भारत सरकार की निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार एक लाख की आबादी होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें शिथिलता का अधिकार केवल मुख्यमंत्री के स्तर पर ही निहित है।

उन्होंने यह भी बताया कि अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दो के मुकाबले तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जो मानदण्डों से अधिक है। इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक  सुरेश टांक के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में  विधानसभा क्षेत्र किशनगढ में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि जिला अजमेर में गत 5 वर्षाे (फरवरी 2022 तक) में क्रमोन्नत चिकित्सा संस्थानों की सूची भी सदन के मेज पर रखी।

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चिकित्सा मंत्री ने बताया कि ग्राम बांदरसिंदरी, पंचायत समिति किशनगढ जिला अजमेर के अन्तर्गत आता है तथा उक्त ग्राम में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। मीणा ने बताया कि वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति किशनगढ में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्ध 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। इस प्रकार पंचायत समिति किशनगढ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्राम खण्डाच, सलेमाबाद (निम्बार्क तीर्थ), टीकावाडा पंचायत समिति किशनगढ एवं ग्राम ढसूक, छोटालाम्बा, डबरेला, झाडोल, आकोडिया पंचायत समिति अराई जिला अजमेर के अन्तर्गत आते है तथा उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति अराई में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरूद्ध 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

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इस प्रकार पंचायत समिति अराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। मीणा ने बताया कि ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति किशनगढ में आगामी वित्तीय वर्षाे में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2021 के द्वारा विधानसभा क्षेत्र किशनगढ के ग्राम काकलवाडा, बहेडा एवं ढिगारिया में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये है। दिनांक 21.03.2022 को ग्राम गुन्दली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खाले जाने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति किशनगढ एवं अराई  में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।