Bharatpur : दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना

Bharatpur : दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिगा को बहला फुसला कर लेजाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म के करीब 2 साल पुराने एक मामले के भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड सेे दंडित किया है। बताया गया कि 26 मार्च 2019 को एक व्यक्ति ने अपनी 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के लिए कामां थाना क्षेत्र के घाटा निवासी बनवारी और नगर थाने के थून इलाके के रहने वाले राहुल को नाबालिग को घर के बाहर से बहला फुसला कर ले जानेे के लिए नामजद किया था। छानबीन में सामने आया कि दोनों आरोपी नाबालिग को पहले भरतपुर ले गए उसके बाद नगर होते हुए जयपुर ले गए। जयपुर में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, दोनों आरोपियों की डीएनए जांच करवाई गई। जिसमें राहुल का DNA नेगेटिव आया और बनवारी का DNA पॉजिटिव आया। DNA और पुलिस की जांच के आधार पर आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने बनवारी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं राहुल को बरी कर दिया गया।