Kota : कोटा में धारा 144 लागू

Kota : कोटा में धारा 144 लागू

Kota : जिला प्रशासन ने शनिवार को एक आदेश जारी कर कोटा में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 19 जून से 18 जुलाई तक लागू रहेंगे।
इस दौरान जिले की सीमा में कहीं भी 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी संगठन जुलूस नहीं निकाल सकेगा। धारा 144 लागू होने के समय कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा। इसके अलावा जिले में जिले में धातक विस्फोटक सामग्री तथा ज्वलनशील एवं रासायनिक पदार्थों के परिवहन पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। उत्तेजक नारेबाजी, लेखन एवं गायन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान वाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर धार्मिक, सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बिगाडने वाले संदेश डालने और फॉरवर्ड करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अग्नीपथ के विरोध के कारण लिया निर्णय
माना जा रहा है कि प्रशासन ने यह निर्णय सेना में भर्ती की नई योजना ‘अग्नीपथ’ के विरोध में युवाओं द्वारा किए जा रहे उपद्रव के मद्देनजर लिया गया है।