Sawai Madhopur : मेले के दौरान दुकानों पर घरेलु सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग पर रहेगी रोक

Sawai Madhopur : मेले के दौरान दुकानों पर घरेलु सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग पर रहेगी रोक

सवाई माधोपुर, 23 अगस्त। जिले में 30 अगस्त से 1 सितम्बर 2022 तक आयोजित होने वाले त्रिनेत्र गणेश जी मेले के दौरान दुकानों पर अवैध रूप से घरेलु सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने एवं दुकानों पर मूल्य सूची चस्पा कराने के लिए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया तथा व्यवसायिक सिलेण्डरों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए सभी गैस एजेन्सी संचालकों को निर्देश दिए।
जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर ने उक्त निर्देशों की पालना में सवाई माधोपुर में पदस्थापित प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देशित किया कि त्रिनेत्र गणेश मेले के दौरान दुकानों पर घरेलु गैस सिलेण्डरों के उपयोग पर रोक लगाई जाए तथा नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने मेले में संचालित किराना दुकानदारों को निर्देशित किया कि दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से मूल्य सूची चस्पा करें।