Sawai Madhopur : पुलिस शहीद दिवस पर 264 जवानों को दी श्रृद्धांजलि

सवाई माधोपुर, 21 अक्टूबर। पुलिस शहीद दिवस शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विश्नोई के मुख्य आतिथ्य में पुलिस लाईन परेड ग्राउन्ड पर मनाया गया।
पुलिस अधीक्षक ने अपने सम्बोधन में पुलिस कार्मिकों से कहा कि आज से 63 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दी थी। उन्होंने कहा कि इन वीरों के बलिदान याद करने एवं उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के मकसद से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यो की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है तथा कर्Ÿाव्यनिष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। इस दौरान पुलिस जवानों द्वारा गत वर्ष मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले देश के 264 जवानों को श्रृद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रृद्धांजलि दी। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया तथा जवानों द्वारा दो राउण्ड फायर कर शहीदों को सलामी भी दी।
इस दौरान सीजेएम अशोक सैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक शहर राजवीर सिंह चम्पावत, पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार डोरिया, डीएसपी यातायात दीपक गर्ग सहित अन्य पुलिस अधिकारी, पुलिस के जवान, सेवानिवृत पुलिस कार्मिक ने भी शहीदों को श्रृद्धा सुमन अर्पित किए।
इस दौरान अतिथियों तथा जवानों द्वारा पुलिस परेड ग्राउन्उ में पौधारोपण एवं रक्तदान शिविर में रक्तदान भी किया गया।
फोटो कैप्शन:- 21 पीआरओ 1 परेड का निरीक्षण करते जिला पुलिस अधीक्षक।
फोटो कैप्शन:- 21 पीआरओ 2 रक्तदान शिविर में रक्तदान करते जिला पुलिस अधीक्षक।
फोटो कैप्शन:- 21 पीआरओ 3 पौधरोपण करते हुए।
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ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के उपयोग पर
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
सवाई माधोपुर, 21 अक्टूबर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर दीपावली पर प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर कडी कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दीपावली के त्यौहार के अवसर पर प्रदेश भर में आतिशबाजी/पटाखे चलाये जाते है जिससे न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण भी अत्यधिक बढ़ जाता है।
पटाखों एवं आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पारित निर्णय के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांति परिक्षेत्र या रात्रि समय में नहीं चलाए जाने का प्रावधान किया गया है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत विरचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों एवं ध्वनि के परिप्रेक्ष्य में परिवेशी वायु गुणवता की पालना कराने के लिए प्राधिकारी घोषित किया गया है। समसंख्यक राज्यादेश 25 फरवरी 2009 से ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य प्राधिकारियों को भी प्राधिकारी घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रतिबंधों के बावजूद दीपावली के आस-पास रात्रि काल में पटाखे चलाने एवं आतिशबाजी के फलस्वरूप ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की शिकायतें सामने आती है। इस दीपावली पर ऐसी स्थिति नहीं बने यह सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।
उन्होंने दीपावली पर पटाखों के प्रयोग एवं वायु/ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा वैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक एवं उपखण्ड अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना के लिए
ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
सवाई माधोपुर, 21 अक्टूबर। जिले में 24 अक्टूबर को दीपावली एवं 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा तथा 27 अक्टूबर को भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भौया दूज के त्यौहार के अवसर पर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्र के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं स्थानीय पुलिस अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्र की सम्पूर्ण गतिविधियों पर पूर्ण सतर्कता एवं निगरानी रखते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना पर सतर्क रहते हुए तत्काल जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें।
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