Sawai Madhopur : हिन्दू देवी देवताओं का अपमान करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज

Sawai Madhopur : हिन्दू देवी देवताओं का अपमान करने वालों के विरुद्ध एफ आई

आर दर्ज कराई ———-

हिंदुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेन्द्रसिंह तोमर राजा भईया ने थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर मे भारतिया दंड सहिंता की धारा 295 ए के तहत हिन्दुओं के देवी देवताओं का अपमान कर हिन्दू धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुँचाने के आरोपों मे दोषियो के खिलाफ एफ आई आर नंबर 114/2022 दर्ज कराई है इस बाबत प्रेस नोट जारी करते हुए राजा भईया ने बताया की वह अपने एक केस के सिलसिले मे जिला न्यायालय मे आये थे और काम खत्म करने के बाद अपने मित्र एडवोकेट अक्षय राजावत की सीट पर कलेक्ट्री परिसर मे बैठे हुए थे तभी उन्होंने देखा की समने पड़े कुढ़े के ढेर मे कई ओरेंज और लाल कलर के रेपर पाउच पड़े थे जिन पर हिन्दुओं के आराध्य देव हनुमान जी और सरस्बती माँ की फोटो छपी थी उनके ऊपर आने जाने वाले लोग पाँव रख रख जा रहे थे कुछ लोग पिए हुए पानी का कुल्ला कर रहे थे और कुछ थूक रहे थे उन्होंने उन पैकेटो को उठा कर साफ किया तो देखा की उन मे से एक रेपर पर हँस हनुमान सिंदूर लिखा था रेपर पर आगे हनुमान जी की और पीछे गणेश जी की फोटो छपी थी , दूसरे रेपर पर देवी हनुमान सिंदूर लिखा था इस पर भी हनुमान जी की फोटो छपी थी और तीसरे रेपर पर स्पेशल सरस्वती कुमकुन लिखा था और उस पर सरस्वती जी की फोटो छपी थी तथा उनके पीछे उन्हें विक्री करने वाली कम्पनियो के नाम पते व कस्टमर केयर नमबर छपे थे जिनमे से एक भरतपुर जिले व दो दिल्ली की कम्पनिहाँ है राजा भईया ने बताया ऐसी कम्पनीयों वाले अपने स्वार्थ व लाभ कमाने के लिए जानबूझ ऐसे रेपरो पर हिन्दुओं के देवी देवताओं की तस्बीरे छापते है पर इस बात का घ्यान नहीं रखते की इस्तेमाल करने के बाद लोग इन रेपरो को यूँ ही गंदगी मे फेंक देते है और हजारों हिन्दुओं की भवनाये आहत होती है जिन देवी देवता की हम पूजा करते हों उन्ही की तस्बीरो का यूँ अपमान होता है वो गंदगी के ढेरो मे पड़ी रहती है लोग उन्हे पैरो तले रोंदते जैसा इस घटना मे हुआ है इससे उनकी और हिन्दू धर्म की भवनाये आहात हुई है और ठेस पहुंची है जबकि संबिधान और क़ानून के अनुसार किसी की धार्मिक भवनाओं को आहात करना उन्हें ठेस पहुँचाना उपरोक्त धारा के अधीन एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसके लिए तीन वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रवधान है भविष्य मे ऐसे लोग फिर से ऐसा कार्य ना करें और ऐसे लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यबाही हों जो एक मिशाल बने इसलिए उन्होंने स्वम से पहल करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध ये मुकदम्मा दर्ज कराया है अब देखना यह है की थाना पुलिस ऐसे लोगों पर कब तक कानूनी कार्यबाही करती है! ——— जरिकर्ता राजेंद्रसिंह तोमर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट एवं राष्ट्रीय प्रमुख हिंदुस्तान शिवसेना मो न -9818951279/9811371054,

यह भी पढ़ें :   कोरोना अपडेट