Karauli : शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कर्फ्यू 10 अप्रैल तक
करौली, 7 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने एक आदेश जारी कर बताया कि 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्फ्यू अवधी को 10 अप्रैल मध्य रात्रि तक तक बढ़ा दिया गया है एवं आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए केवल 8 अप्रेल को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू अवधि में शिथिलता दी गई है।उन्होंने बताया कि इस छूट अवधि में सब्जी, फल, किराने की दुकानें, दूध की डेयरी खुलेगी व पैट्रोल पम्प खुले रहेंगे एवं गैस ऐजेन्सीयों द्वारा गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की जा सकती है इनके अतिरिक्त शेष गतिविधियों पर प्रतिबन्ध यथावत रहेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि सब्जी व फल मण्डी हेतु आडत का स्थान मुंशी त्रिलोक चन्द माथुर स्टेडियम करौली चिन्हित किया है,खुदरा विक्रेता उक्त स्थान से क्रय कर निर्धारित स्थान पर अपनी दुकान व ठेले से विक्रय कर सकते हैं इसके साथ ही दूध डेयरी तथा परचूने की दुकाने उक्त निर्धारित समय में खोल सकेंगी। उपभोक्ता सामान क्रय करने हेतु किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।इसके साथ ही जिला मजिस्टेªट ने बताया कि इंटरनेट सेवा भी 8 अप्रेल रात्रि 9 बजे तक बंद रहेगा।