Karauli : शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कर्फ्यू 10 अप्रैल तक करौली, 7 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने एक आदेश जारी कर बताया कि 2 अप्रैल को हुई घटना के संबंध में शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्फ्यू अवधी को 10 अप्रैल मध्य रात्रि तक तक बढ़ा दिया गया है एवं आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए केवल 8 अप्रेल को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू अवधि में शिथिलता दी गई है।उन्होंने बताया कि इस छूट अवधि में सब्जी, फल, किराने की दुकानें, दूध की डेयरी खुलेगी …
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