Karauli : जिले मे धारा 144 लागू मे आंशिक संशोधन

Karauli : जिले मे धारा 144 लागू मे आंशिक संशोधन

करौली, 11 अप्रेल।जिला मजिस्टेªट राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2 अप्रेल को रैली के दौरान घटित घटना से साम्प्रदायिक सौहार्द खराब हो जाने के कारण एवं आगामी दिवसांे में आने वाले त्यौहारों को ध्यान मे रखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा आमजन को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से पूर्व मे ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू कर विभिन्न प्रतिबन्ध लागू किये गये थे। उन्होने बताया कि करौली जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओ में लागू होगा।
लेकिन ये प्रतिबंध मेला परिक्षेत्र कैलादेवी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय, महाविद्यालय, विवाह समारोह, अन्त्येष्टि कार्यक्रमों पर लागू नही होगा।उन्होने बताया कि मेला परिक्षेत्र ग्राम पंचायत मेला परिक्षेत्र पंचायत समिति श्रीमहावीरजी को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लगाये हुए प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है।
इसके साथ ही उपखंड मजिस्टेªट से जुलुस इत्यादि की अनुमति प्राप्त करनी होगी।इस संबंध मे उन्होने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये है।